June 23, 2025

चरस रखने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास और तीस हजार का जुर्माना

 चरस रखने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास और तीस हजार का जुर्माना


झांसी/उत्तर प्रदेश/संवाददाता सुल्तान आब्दी:–अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एनडीपीएस की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल की सजा और तीस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।


अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2010 मई में ताज कंपाउंड निवासी इमरान खान को सीपरी बाजार पुलिस ने दो सौ ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन वर्ष की सजा और तीस हजार का जुर्माना अदा करने की फैसला सुनाया है।

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