June 23, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक हत्याकांड में शामिल पूर्व सांसद, विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत अन्य सभी आरोपितों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

 सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक हत्याकांड में शामिल पूर्व सांसद, विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत अन्य सभी आरोपितों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

हमीरपुर/उत्तर प्रदेश:(अमित नामदेव)–पूरा मामला जनपद हमीरपुर का है, जहां 26 जनवरी सन 1997 में हुए सामूहिक हत्याकांड के चलते पूर्व सांसद वा विधायक रहे अशोक चांदेंल गैगेस्टर हिस्ट्रिसीटर को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन करावाष की सजा सुनाई थी उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव में हुए गोलीकांड में 11 लोग वांछित अपराधी थे अशोक सिंह चंदेल के नजदीकी है उनके द्वारा 5 लोगों की हत्या हुई थी जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों को आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह,साहब सिंह,प्रदीप सिंह,उत्तम सिंह, भान सिंह, कुल मिलाकर 7 लोगों को आजीवन करावश की सजा सुनाई है। वही 11वांछित अपराधियों में से 4की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी थी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस ने 7लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर अशोक चंदेल पूर्व सांसद विधायक सहित शराब माफिया, कुलदीप सेंगर का साला आशुतोष उर्फ डब्बू सिंह जो अतुल सेंगर के साथ ASP उन्नव को गोली मारने मे भी था, साहब सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह व नसीम को उम्रकैद की सजा सुप्रीम कोर्ट नें पुनः सुना दी। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने पूरे केस की हियरिंग की थी। जस्टिस ललित ने जजमेंट जस्टिस नरसिम्हा से डिलीवर कराया। क्रिमिनल अपील नं 946‐947/2019 व सभी अभियुक्त की कनेक्टेड अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। इस मामले में एक बच्चे सहित 5 लोगो की सरेराह हत्या हुई थी तथा दो बच्चे सहित पांच लोग गोलियों से घायल हुए थे। घटना 26 जनवरी 97 की है। थाना कोतवाली हमीरपुर राजीव शुक्ला हमीरपुर वादी मुकदमा।

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