रिक्त पदों हेतु नाम निदेर्शन पत्रों को जमा करने का अंतिम दिनाक 20 जुलाई 2022 है

मैनपुरी/उत्तर प्रदेश:- जिला मजिस्ट्रेट, जिला निवार्चन अधिकारी (पंचायत) अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि राज्य निवार्चन आयोग की अधिसूचना के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित उ.प्र. क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम के 1961 की धारा-264ख के अन्तगर्त प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये जनपद मैनपुरी में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों, पदों जो मा.न्यायालय के स्थगनादेश से वाधित न हो, पर उप निवार्चन निम्नाकिंत विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निदेर्श जारी किये है। उन्होने बताया कि रिक्त पदों हेतु नाम निदेर्शन पत्रों को जमा करने का अंतिम दि. व समय 20 जुलाई 2022 को समय पूवार्न्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक, नाम निदेर्शन पत्रों की संवीक्षा का कायर् दि. 21 जुलाई को पूवार्न्ह 10 बजे से कायर् की समाप्ति तक होगा, 22 जुलाई को उम्मीदवार पूवार्न्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे, 22 जुलाई को ही अपरान्ह 03 बजे से कायर् समाप्ति तक प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। उन्होने बताया कि 04 अगस्त को प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी, दि. 05 अगस्त को प्रातः 08 बजे से मतगणना होगी।
श्री सिंह ने बताया कि उपयुर्क्त सूचना के अधीन क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त स्थानों, पदों पर निवार्चन हेतु प्रादेशिक निवार्चन क्षेत्र का पूणर् विवरण देते हुये निवार्चन अधिकारी पंचायत अपने स्तर से सावर्जनिक सूचना 16 जुलाई को निगर्त करेंगे, निवार्चन अधिकारी पंचायत द्वारा सावर्जनिक सूचना निगर्त करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारंभ हो जायेगा, उप निवार्चन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापिस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कायर् क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा, सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी, सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों, पदों का निवार्चन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों, पदों का निवार्चन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा, समय सारिणी के मध्यम पड़ने वाले सावर्जनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कायार्लय खुले रहेंगे और निधार्रित समय सारिणी के अनुसार कायर्वाही की जायेगी। उन्होने कहा कि उप निवार्चन के दौरान कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धन, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निगर्त दिशा-निदेर्शों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुये सम्पन्न कराये जायेंगे।