March 15, 2025

43 बीघा भूमि पर मिट्टी रोड बनाकर अनधिकृत रूप से कालोनी हेतु विकास कार्य का ध्वस्तीकरण कराया गया

 43 बीघा भूमि पर मिट्टी रोड बनाकर अनधिकृत रूप से कालोनी हेतु विकास कार्य का ध्वस्तीकरण कराया गया


रामपुर/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता आफाक अहमद खान)–अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष रविन्द्र कुमार मांदड के निर्देशों पर प्राधिकरण द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) / सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण हेम सिंह के नेतृत्व में निकट अम्बेडकर पार्क आगापुर तहसील सदर पर कैलाश यादव, रामगोपाल गुप्ता, लतीफ व शफीक द्वारा लगभग 43 बीघा भूमि पर मिट्टी रोड बनाकर अनधिकृत रूप से कालोनी हेतु विकास कार्य किया था जिसका ध्वस्तीकरण कराया गया है।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14, 15 के अर्न्तगत किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करने से पूर्व प्राधिकरण से निर्माण / विकास कार्य की अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
अम्बेडकर पार्क आगापुर तहसील सदर पर श्री कैलाश यादव, रामगोपाल गुप्ता, लतीफ व शफीक की भूमि पर अवैध निर्माण / विकास कार्य आरम्भ किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा वाद सं० वाद सं० RMDA/ANI/2021/00000119 दिनांक 03.11.2022 संस्थित कर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28 के अर्न्तगत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण / विकास कार्य रोकने की नोटिस निर्माणकर्ता को निर्गत करते हुए श्री कैलाश यादव, श्री रामगोपाल गुप्ता, श्री लतीफ व श्री शफीक को तद् दिनांक 04.11.2022 को चस्पा द्वारा तामील है। विपक्षी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। विपक्षी को एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए अन्तिम अनुस्मारक पत्रांक संख्या 1948 / आर0डी0ए0 / 2022-23 दिनांक 19.11.2022 निर्गत किया गया जो कि विपक्षी पर चस्पा द्वारा दिनांक 03.12.2022 को तामील है। कारण बताओ नोटिस / अनुस्मारक नोटिस का कोई उत्तर न दिए जाने पर विपक्षी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 1991 / आर०डी०ए० / 2022-23 दिनांक 03.12.2022 द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए है जो विपक्षी को चस्पा द्वारा दिनांक 03.12.2022 तामिल है जो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 43 d(II) के प्राविधान के अर्न्तगत सम्यक् तामील माना जायेगा।
विपक्षी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश में उल्लेखित अवधि में अवैध निर्माण / विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में अनधिकृत निर्माण / विकास कार्य को स्वतः ध्वस्त न किए जाने पर प्रकरण में पारित ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 03.12.2022 का स्थलीय क्रियान्वयन दिनांक 08.02.2023 को कराया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में थाना सिविल लाइन्स रामपुर की पुलिस बल, सहायक अभियन्ता ताबिश अली अवर अभियन्ता रामकिशन सारस्वत, हरिओम गुप्ता, अयोध्या प्रसाद उपस्थिति रहे ।


उन्होंने जनसामान्य से अनुरोध है कि भवन / भूखण्ड क्रय करने से पहले तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य कर लें। अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर भवन / भूखण्ड क्रय न करें। स्वीकृत लेआउट / स्वीकृत मानचित्र में सन्दर्भित स्थल पर भवन / भूखण्ड क्रय करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक क्षति एवं असुविधा से बचा जा सके। अनधिकृत निर्माण/ विकास कार्यों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

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