पोक्सो न्यायालय ने भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को दोषी करार दिया,

17 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा,
विधि संवाददाता -वसीम अहमद
बेगूसराय/बिहार:(संवाददाता अली)–पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके ही बड़े चाचा बलराम चौधरी को आईपीसी की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट 3/4 में दोषी करार दिया।जिसकी सजा 17 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
आरोपित चाचा फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो वार्ड नं 13 निवासी शिबू चौधरी पुत्र बलराम चौधरी ने घर में भतीजी के अकेली रहने का फायदा उठाकर अपनी ही 8 वर्षीय भतीजी के साथ रूम में बंद कर दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था।जिसकी शिकायत पीड़िता बच्ची के पिता ने फुलवरिया थाना में कांड संख्या -168/2021 तहत मामला दर्ज कराया था।जिसमें पीड़िता के पिता घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि 01 नवंबर 2021 को मैं और मेरी पत्नी अपनी बच्ची को घर पर ही अकेला छोड़ बैंक के काम बाहर गया हुआ था।जब मैं बाहर से घर आया तो मेरी बच्ची बंद कमरे में चिल्ला रही।तभी मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरा भाई बलराम चौधरी के द्वारा मेरी बच्ची के साथ गंदी हरकत कर रहा था।जिसके बाद मैंने अपनी बच्ची को बेहोशी के अवस्था में तेघरा अस्पताल लाया जहां डाक्टरों ने सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया था।
पीड़िता के तरफ से अधिवक्ता मो.वसीम अहमद एवं पोक्सो के स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने सभी गवाहों की गवाही कराए।