March 15, 2025

मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर व 307 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की

 मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर व 307 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की

गाज़ीपुर/उत्तर प्रदेश/संवाददाता एकरार खान :–

मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर व 307 के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की। दरसअल करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी उसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है तो वही मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसला की तिथि नियत की है।

बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में लिखित बहस पर सुनवाई करने के बाद फैसला अब फिसल 20 मई को सुनाया जाएगा। इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है। कहा कि एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था। जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की थी। 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल द्वारा लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में सम्मिट की है। अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा। और हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कपिलदेव सिंह हत्याकांड में 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था और मोहम्दाबाद में हत्या का प्रयास करने का एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमे मुख्तार के ऊपर 120 बी के तहत भी मामला दर्ज है। जबकि इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू बरी हो चुका है।

बता दें कि मुहम्मदाबाद थाना में मीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे बल्कि विवेचना के दौरान 120 B में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में मुख्य अभियुक्त बरी हो चुका है। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने ये भी बताया कि एक और मामला हत्या का था जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2009 में हुई थी। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे पर उनपर फर्जी तरीके से 120 B के तहत इसमें भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भी कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी बरी हो चुके है। और 307 के मामले में भी मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है। इन दोनों मामले में कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। आज फैसला आने वाला था । लेकिन एमपी एमएल कोर्ट द्वारा करंडा के कपिल देव सिंह हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर के मामले में अब 20 मई को फैसला आएगा जबकि मुख्तार अंसारी पर 307 यानी हत्या के प्रयास के मामले में 17 मई को फैसला आएगा

लियाकत अली, मुख्तार अंसारी के वकील

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