छेड़छाड़ के आरोपी को हुई चार वर्ष की हुई सजा

महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–जनपद महोबा में थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी छह अगस्त 2019 की शाम घर के पास स्थित हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी गांव का ही अमित राजपूत अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच गया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की और पत्थरों पर पटक दिया। जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में आरोपी धमकी व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भाग निकले। किशोरी के पिता ने थाने में अमित राजपूत समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त अमित राजपूत को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10,500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। एक अन्य आरोपी के बाल अपचारी होने पर उसके खिलाफ आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित किया गया है।