September 19, 2025
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गैंगस्टर मामले में कदीरखान को हाईकोर्ट से मिली राहत

 गैंगस्टर मामले में कदीरखान को हाईकोर्ट से मिली राहत


झाँसी/उत्तर प्रदेश:(सुल्तान आब्दी)–केकेजी कम्पनी के मालिक कदीर खान को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कोर्ट नम्बर 87 द्वारा 8 सितम्बर 2022 को दिये आदेश में कदीर खान पर दर्ज 2/3 गैंगस्टर के मुकदमा में रोक लगा दी है तथा झांसी पुलिस प्रशासन को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद झांसी प्रशासन गैंगस्टर के मुकदमा में कदीर खान के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकेगा।


उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इस आदेश के बाद झांसी जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बुधवार 28 सितम्बर 2022 को कदीर खान की सम्पत्ति पर हो रही 14(1) की सुनवाई पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के बाद ही झांसी प्रशासन कदीर खान की कुर्क की गई सम्पत्ति पर सुनवाई कर सकेगा, तब तक सम्पूर्ण कार्यवाही पर पूर्ण रोक रहेगी।

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