June 23, 2025

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) की जारी अधिसूचना में दिए गए निर्देश

 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) की जारी अधिसूचना में दिए गए निर्देश

रामपुर/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता आफाक अहमद खान)–कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) की जारी अधिसूचना में दिए गए निर्देश में ’’एक व्यक्ति, विक्रय स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रोद्यौगिकी या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो।


जिला कृषि अधिकारी/अनुज्ञापक अधिकारी (कीटनाशी) नरेन्द्र पाल ने बताया कि सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करता हो, उन्हें शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था जिसके उपरान्त भी समय-समय पर शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने हेतु समय दिया जाता रहा है, जिसे अन्तिम रूप से 24 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के द्वारा 31 दिसम्बर 2022 तक बढ़ाया गया है।


उन्होंने बताया कि जनपद के जिन कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता/अर्हता पूर्ण नहीं की गयी है ऐसे कीटनाशी लाईसेंस धारक 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टीफिकेट कोर्स ऑन इन्सेक्टीसाइड मैंनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर उसकी सूचना कार्यालय को देना सुनिश्चित करें। अन्यथा शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने की दशा में 31 दिसम्बर 2022 के बाद उनका कीटनाशी लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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