वित्तीय वर्ष में 2022-23 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े 6348 नए पेंशनर्स।

रामपुर/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता आफाक अहमद खान)–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था प्रभावी करने के साथ ही सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार विमल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6348 नए पेंशनरों को इस योजना के तहत जोड़ा गया।
विभिन्न अवसरों पर विशेष अभियान चलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करते हुए 3878 मृतक/अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर पेंशन रोकी भी गयी है।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को रुपए 1000 प्रति माह की दर से पेंशन राशि तिमाही डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराने से लाभर्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी। निकट भविष्य में लाभार्थियों के आधार सीडिंग वाले बैंक खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे बैंक का खाता अथवा आईएफएससी कोड में परिवर्तन होने पर भी लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नही होगी।
उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो तथा लाभार्थियों को दोहरे भुगतान पर रोक लगाई जा सके एवं अधिक से अधिक वृद्धजन इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो सकें।
जिन पेंशनरों द्वारा पेंशन में आधार प्रमाणीकरण अभी तक नहीं कराया है वे लाभार्थी 31 जनवरी 2023 तक आधार प्रमाणीकरण (केवाईसी) अवश्य करा ले अन्यथा की दशा में उनकी पेंशन अवरुद्ध हो जायेगी।