खेतों में उग रहीं अवैध कालोनियां

- सुविधाएं देने का लालच देकर बेचे जा रहे कृषि भूमि में प्लाट
-अवैध कॉलोनियां का खेल, नियम कानून सब फेल_ ़
-अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने पर मकान बनाने के लिए लोन नहीं होगा स्वीकृत
झांसी/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता सुल्तान आब्दी)–यदि आप झांसी महानगर में प्लॉट या मकान ले रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें। जालसाज लुभावने वादे करके आपको खेती की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेच सकते हैं। ऐसे प्लॉट भविष्य में आप न तो किसी और को बेच सकेंगे,और न ही इस पर निर्माण कर सकेंगे। बीते कुछ दिनों में रक्सा, ग्वालियर रोड, आईटीआई के समीप, शिवपुरी रोड, बालाजी मार्ग, लक्ष्मी तालाब, आंतिया तालाब के आसपास खेती की जमीन पर प्लॉट बेचने के मामले सामने आए।
जानकारी अनुसार प्रशासन द्वारा गांवों में खेती की जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनियों का सर्वे कराया जा रहा है। जिन स्थानों पर गैरकानूनी ढंग से कॉलोनी बनने की सूचना मिल रही है, उन मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जा सकते हैं। लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। प्लॉट या मकान लेने से पहले उसकी पड़ताल कर लें। लोग ये न समझें कि रजिस्ट्री करा लेने से वे उस प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। सरपंचों को भी चाहिये कि वे कॉलोनी बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी न करें।
अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने पर मकान बनाने के लिए लोन नहीं होगा स्वीकृत बैंक सिर्फ वैध कॉलोनियों में ही मकान बनाने के लिए लोन देते हैं। इस प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमति भी जारी नहीं होगी। इसके अलावा आप इस प्लॉट को बेच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि नामांतरण पर रोक लग सकती है जिसके चलते राजस्व रिकॉर्ड में ये प्लॉट आपके नाम दर्ज नहीं हो सकेगा।
पिछले एक साल से जिला मुख्यालय सहित के आसपास जगह-जगह पर अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है। एक साल के अंदर अवैध कॉलोनियों की संख्या लगभग दोगुनी सी हो गई है। मजे की बात तो यह है कि कई कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत ही महसूस नहीं की। वहीं लगता है कि स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तनिक भी जानकारी ही न हो। क्षेत्र में हाइवे के दोनों ओर अवैध कॉलोनियों को काटने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है।
कुछ लोगों का कहना है कि विभाग की मूक सहमति से झांसी के ग्वालियर हाईवे, ललितपुर हाईवे, कानपुर हाईवे और शिवपुरी हाईवे क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों के द्वारा किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रहीं हैं। इन कॉलोनियों में न तो रोड है,न ही बारिश के पानी के निकासी के लिए नाली का प्रबंध किया गया है और न ही लाइट, पीने के पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। प्रशासन ने सालों पहले कॉलोनाइजरों की जांच के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इस पर आज न तो जांच की गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। जबकि झांसी के चारों ओर अवैध रूप से कॉलोनाइजरों द्वारा काटी जा रही हैं।
तहसील मुख्यालय पर अवैध कॉलोनियों में होने वाली समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने अवैध प्लॉट काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुहिम की शुरूआत की थी। इस दौरान आदेशित किया था कि अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर एफआईआर कर सभी प्लाटों के अंतरण निरस्त किए जाए, लेकिन इस पर क्या ठोस कार्रवाई की गई? अभी प्रशासनिक अधिकारी अवैध कॉलोनाइजरों को सिर्फ नोटिस ही देते हैं, नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
प्रोजेक्ट का यूपी रेरा पंजीयन जरूर देख लें।
त्योहारों के शुभ मुहूर्त पर लोग सबसे ज्यादा संपत्ति खरीदने में निवेश करते हैं। घर बनाना हर किसी सपना होता है, लेकिन कई बार इस सपने में बिल्डर या दलाल लोगों को झूठे आश्वासन देकर सौदा कर लेते हैं। बाद में लोग फ्लैट, प्लॉट और बने बनाए मकान पाने के लिए बिल्डरों के चक्कर काटते रहते हैं। अगर आप भी अपने लिए संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो बेहतर है इसे सुरक्षित तरीके से खरीदें।
एक्सपर्ट अधिवक्ताओं का कहना है कि 2016 के बाद से सभी तरह की कॉलोनियों के लिए रेरा का पंजीयन आवश्यक हो गया है। साथ ही संपत्ति का सौदा कराने वाले दलालों का पंजीयन भी अनिवार्य हो गया है। अगर आप किसी का सौदा करने वाले हैं तो सबसे पहले उक्त कॉलोनी की रेरा पंजीयन नंबर ले लें। रेरा की की वेबसाइट पर इस पंजीयन नंबर के मार्फत कॉलोनी और बिल्डर की पूरी कुंडली खंगाल लें। रेरा की वेबसाइट पर इस पंजीयन नंबर पर टीएंडसीपी की अनुमति, विकास अनुमति, बिल्डर कब-कब कॉलोनी के कौन-कौन से काम करेगा, कितने समय में कॉलोनी के विकास कार्य पूरे होंगे, बिल्डर अपने ग्राहकों से कब-कब कैसे-कैसे पैसे लेगा, कॉलोनी में सुविधाएं क्या होंगी। अगर बिल्डर ने आपसे किसी प्रकार से वादे किए हैं तो यहां आप उसकी सच्चाई जान सकते हैं। संपत्ति खरीदने से पहले एक और बात सबसे ज्यादा जरूरी है। वह यह कि जब आप बिल्डर से सौदा तय करें तो भुगतान का पूरा विवरण, कॉलोनी का विकास, पजेशन की तारीख, संपत्ति खरीदने में कीमत के अलावा सभी तरह के शुल्क का स्पष्ट विवरण लिखवा लें। जो कागजों में लिखा जाए, बिल्डर को सिर्फ वही पैसा दें, क्योंकि इससे इतर वह एक रुपए भी लेने का हकदार नहीं होता है। अगर आप बिल्डर को संपत्ति की कुल कीमत का 10 फीसदी या उससे ज्यादा एडवांस के तौर पर दे रहे हैं तो इसका रजिस्टर्ड अनुबंध जरूर करवाएं। इसी तरह अगर आप यह संपत्ति किसी दलाल के मार्फत खरीद रहे हैं तो उसकी पंजीयन भी नंबर भी अवश्य लें और इसे रेरा की वेबसाइट पर जांच लें। यह सब इसलिए जरूरी है ताकि आपके साथ संपत्ति बेचने के नाम पर कोई धोखाधड़ी नहीं हो।