August 13, 2025

जी.एस.टी. का पंजीयन नहीं कराने वाले सरकारी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों पर कड़ी कायर्वाही की जायेगी

 जी.एस.टी. का पंजीयन नहीं कराने वाले सरकारी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों पर कड़ी कायर्वाही की जायेगी

मैनपुरी /उत्तर प्रदेश:- सहायक आयुक्त, आहरण-वितरण अधिकारी राज्य कर ओम प्रकाश ने बताया कि राज्य कर विभाग उन सरकारी विभागों को पंजीजन के लिए पे्ररित करेगा जिनके द्वारा किसी वस्तु की खरीद एवं सेवा हेतु ठेकेदार को भुगतान किए जाते हैं साथ ही उन्होने टी.डी.एस. काटने के लिए राज्य वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की धारा-51 के तहत पंजीयन नहीं कराया है, जी.एस.टी. का पंजीयन नहीं कराने वाले सरकारी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों पर कड़ी कायर्वाही की जायेगी। उन्होने बताया कि आॅनलाईन बैठक के दौरान राज्य कर विभाग की आयुक्त मिनिस्ती एस ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निदेर्श जारी किए हैं।

राज्य कर विभाग के उपायुक्त उत्तम तिवारी ने बताया कि पंजीयन कराने वाले सरकारी विभागों के लिए मंडल कायार्लय राज्य कर विभाग केनरा बैंक वाली गली भांवत चैराहा में हेल्प डेस्क बनायी गयी है, स्थानीय निकायों, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायतों में विकास कायोर्ं के लिए जो भुगतान किया जा रहा है, उसके लिए जी.एस.टी. में पंजीकरण अनिवायर् है साथ ही जी.एस.टी. में पंजीकृत ठेकेदारों सेे ही कायर् करायें जायें। उन्होने बताया कि विभाग को आयुक्त ने पंजीयन के लिए अभियान चलाने के निदेर्श दिये हैं।

उन्होने कर योग्य सीमा से कम व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी पंजीयन के लिए पे्ररित करने और पंजीयन के लाभ की जानकारी दिए जाने के निदेर्श दिये, जिसमें डेढ़ करोड़ रू. वाषिर्क सीमा तक के छोटे एवं सीमांत व्यापारियों के लिए समाधान योजना एवं समस्त पंजीकृत व्यापारियों के लिए रू. दस लाख तक का व्यापारी दुघर्टना बीमा योजना की व्यवस्था है।

Bureau