June 24, 2025

चरस, गांजा रखने के आरोप में चार वर्ष की सजा तीस हजार जुर्माना

 चरस, गांजा रखने के आरोप में चार वर्ष की सजा तीस हजार जुर्माना


झांसी/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता सुल्तान आब्दी)– अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सात वर्ष पूर्व चरस और गांजा रखने के आरोप में पकड़े गए आरोपी पर आरोप सत्य पाए जाने के बाद आरोपी को चार वर्ष की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।


अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता नोडल अधिकारी दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया की 2 सितंबर 2015 को शहर कोतवाल जय प्रकाश यादव अपने पुलिस बल के साथ गस्त कर रहे थे। तभी बिसंबर चौराहा के पास सलमान पुत्र गुल्लन निवासी कुम्हारिया को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 15 पुड़िया बरामद हुई। जिसमे चरस, समेक ओर गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आज न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई करने के बाद आरोपी सलमान को चार वर्ष छह माह की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

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