एटा जनपद न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनाई 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते कोतवाली नगर क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के दो मामलो में एटा जनपद न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनाई 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 3000/ हजार रुपये का लगाया अर्थदंड और एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 हजार के अर्थदंड की सुनाई सजा,
दफा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रदीप उर्फ गरीबा पुत्र उमेश को अपर जिला जज ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा,
एनडीपीएस के आरोपी इमरान उर्फ लल्ला उर्फ नासिर पुत्र हनीफ को सुनाई एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा और 5000 रुपए का लगाया अर्थ दंड,
एटा जनपद न्यायालय का मामला।
रिपोर्ट – हर्ष द्विवेदी एटा।