September 19, 2025
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ऑटो रिक्शा के ठेके के मामले में चेयरपर्सन की आरसी जारी

 ऑटो रिक्शा के ठेके के मामले में चेयरपर्सन की आरसी जारी

मुजफ्फरनगर/उत्तर प्रदेश:– साल 2018-19 के ऑटो रिक्शा टेंपो शुल्क के ठेके के मामले में शासकीय धन की क्षति को लेकर पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल की 1,95,223 रुपये की आरसी (वसूली मांग पत्र) जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम की धारा 48-2 (ख) के अंतर्गत शासकीय नुकसान को भू राजस्व की बकाया धनराशि के तरह वसूली की जाएगी।


नगर विकास अनुभाग-दो के पत्र के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने वसूली मांग पत्र जारी किया। शिकायतकर्ता सभासद राजीव कुमार शर्मा और जन विकास सोसाइटी के अध्यक्ष खालिद ने 21 जनवरी 2019 को शिकायत करते हुए कहा था कि वर्ष 2018-19 में ऑटो रिक्शा टेंपो शुल्क की वसूली के ठेके के लिए सार्वजनिक नीलामी 13 जून 2018 को कराई गई थी। अधिकतम बोली एक लाख 40 हजार प्राप्त हुई, लेकिन पालिकाध्यक्ष ने बोली को उचित न मानते हुए दोबारा 10 जुलाई 2018 को नीलामी की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया। इसके बावजूद नीलामी नहीं की गई।

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