June 23, 2025

खीरी में चल रहा अभियान, 189 अंत्योदय, 1732 पात्र गृहस्थी नए राशनकार्ड जारी

 खीरी में चल रहा अभियान, 189 अंत्योदय, 1732 पात्र गृहस्थी नए राशनकार्ड जारी

7738 अपात्रों ने सरेंडर किए राशनकार्ड, सत्यापन में अपात्र मिले 1870 परिवार, राशनकार्ड निरस्त

जरूरतमंदों के बनेंगे राशन कार्ड, करें आवेदन-उठाए लाभ : डीएम

लखीमपुर खीरी: (नूरुद्दीन)– प्रदेश में सरकार बनते ही विशेष अभियान चलाकर पात्र एवं जरूरतमन्दों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित किये जाने का कार्य युद्धस्तर पर सम्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में अभी तक 189 परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना एवं 1732 परिवारों का पात्र गृहस्थी योजना का राशनकार्ड जारी किया गया। साथ ही पूर्व प्रचलित राशनकार्डो की पात्रता सत्यापन अभियान के दौरान जनपद के 7738 परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति वर्तमान में सही हो जाने का उल्लेख करते हुए स्वेच्छा से अपना राशनकार्ड समर्पित किया है, वही अभी तक सत्यापन में अपात्र पाये जाने के कारण 1870 परिवारों के राशनकार्ड निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। राशनकार्ड सत्यापन का कार्य प्रगतिमान है।

डीएम महेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार सभी जरूरतमन्दों, गरीब, असहाय एवं समाज के अन्तिम पायदान के परिवारों को राशनकार्ड उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है, खीरी जनपद में यदि कोई भी पात्र परिवार राशनकार्ड बनवाना चाहता है तो वह जिला पूर्ति कार्यालय, लखीमपुर खीरी अथवा सम्बन्धित तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पात्रता परीक्षणोपरान्त लाभार्थी को राशनकार्ड जारी किये जाने की कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) अथवा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (एआरओ) द्वारा प्राथमिकता पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार अपात्रता/एक्सक्लूजन काइटेरिया

शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले परिवार अपात्रता/एक्सक्लूजन काइटेरिया के अन्तर्गत हैं :

अपात्रता/एक्सक्लूजन काइटेरिया- ग्रामीण क्षेत्र

  1. समस्त आयकर दाता,
  2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकुलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए अथवा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हों,
  3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पॉच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हों,
  4. ऐसे परिवार जिसके सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हों,
  5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हों।

अपात्रता/एक्सक्लूजन क्राइटेरिया-शहरी क्षेत्र

  1. समस्त आयकर दाता,
  2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूल यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो,
  3. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो।
  4. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो,
  5. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0-3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
  6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों।

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