March 15, 2025

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका

 माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका

प्रयागराज/उत्तर प्रदेश:–माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका,

जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूर,

5 नवंबर शाम पांच बजे से 12 नवंबर दोपहर दो बजे तक मंजूर हुई रिमांड,

जिला जज सतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी रिमांड मंजूर की,

कोर्ट ने कहा है कि अब्बास को प्रताडऩा और गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा,

कस्टडी में लेने से पहले मेडिकल कराया जाएगा,

कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया,

ईडी की पूछताछ की कार्यवाही के दौरान अब्बास के अधिवक्ता मौजूदा रह सकते है,

लेकिन ईडी के पूछताछ में किसी तरह का दखल नहीं देंगे,

अब्बास अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया था,

लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी रिमांड को जरूरी बताया था,

ईडी की तरफ से कहा गया कि अब्बास अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है,

तमाम तथ्यों का पता लगाया जाना है

इसलिए 2 हफ्ते का कस्टडी रिमांड दिया जाना चाहिए,

ईडी की तरफ से यह भी बताया गया कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर मऊ व दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है,

अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे,

पहली अर्जी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई थी,

दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनकी वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए,

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था,

जिला जज संतोष राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है,

कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ईडी अब अब्बास अंसारी से विस्तृत पूछताछ करेगी,

लखनऊ,गाजीपुर,मऊ व अन्य ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करेगी,

ईडी ने अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था,

पूछताछ के बाद ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था,

कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने जिला जज की अदालत में किया था पेश,

मेडिकल कराने के बाद किया गया था पेश,

ईडी के अधिकारी फाइलों का पुलिंदा लेकर पहुंचे थे,

ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार कोर्ट में मौजूद थे,

ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र और डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बहस की,

अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता लल्लन सिंह यादव, तारा चन्द्र गुप्ता व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।

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