घर मे घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने पर अभियुक्त सोनू साहू को तीन वर्ष के कारावास की सजा

महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–महोबा में थाना अजनर के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 22 मार्च 2021 को घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही सोनू साहू घर में घुस आया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर-शराबा मचाने पर चचेरी बहन ने घर आकर कमरे के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और परिजनों को सूचना दी। इस दौरान आरोपी के सहयोगियों ने परिजनों की मारपीट करते हुए कुंडी खोल दी। जिससे आरोपी भाग निकला। पीड़िता की तहरीर पर अजनर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी अभियुक्त सोनू साहू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।