मत्स्य पालन को लेकर सतर्क दिखे जिलाधिकारी
मैनपुरी : – जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि मत्स्य उत्पादन अनुभाग के अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधान जनपद के उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होंगा, जो जनपद मैनपुरी की सीमा में है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविधि अथवा धामिर्क घोषित नहीं किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति
15 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि में फ्राई एवं मत्स्य फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही नहीं करेगा, उक्त अवधि में प्रजननशील मछलियों के शिकार पर पूणर्तयः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदाथर् एवं विषैले पदाथर् द्वारा मछली को नष्ट नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में प्राकृतिक जल बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नहीं लगाएगा, उक्त आदेशों का उल्लंघन उ.प्र. मत्स्य अधिनियम-1948 के अंतगर्त निहित प्राविधानों के अंतगर्त दंडनीय होगा।
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