मास्टरमाइंड मो जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने अपनी याचिका में मकान पर गैरकानूनी ढंग से बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

प्रयागराज: (एस एम आमिर)– संगम नगरी प्रयागराज में बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और उपद्रव के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ढहाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा और छोटी बेटी सुमैया फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवज़े की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसका मकान अवैध तरीके से तोड़ा गया है।
फातिमा ने अपनी याचिका में मकान पर गैरकानूनी ढंग से बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही नया मकान बनवाने के लिए मुआवज़ा दिए जाने और दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है।
परवीन फातिमा ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, वह उसके शौहर का नहीं बल्कि उसके नाम पर था, जो कि उसके पिता से गिफ्ट के तौर पर मिला था। उन्होंने याचिका में कहा है कि नगर निगम व राजस्व दस्तावेजों में इस मकान के कागजागत में उनका ही नाम दर्ज है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से उसके पति के नाम पर नोटिस दिया गया और याची को अपील दाखिल करने या अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बगैर 12 घंटे बाद ही मकान ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है और वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर है।ऐसे में सरकार उसे नया मकान बनाने के लिए मुआवज़ा दे तथा नए मकान के बनने तक उसे रहने के लिए सरकार की ओर से आवास मुहैया कराई जाए। याची परवीन फातिमा और छोटी बेटी सुमैया फातिमा ने याचिका में कहा है कि उन्हें अवैध तरीके से 10 जून की रात को हिरासत में लिया गया और 2 दिनों तक महिला पुलिस थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।
इस मामले में भी दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही हो। इसके साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण की नोटिस और पूरी कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से मांग की है कि पीडीए से कार्यवाही के दस्तावेज और रजिस्टर भी कोर्ट तलब करें। ताकि पीडीए के अफसरों की सच्चाई का पता लग सके और दोषी अफसरों को भी दंडित किए जाने की उन्होंने मांग की है। याची परवीन फातिमा के अधिवक्ता के के राय के मुताबिक याचिका में यह मांग भी की गई है कि मकान गिराये जाने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। इसके लिए भी मुआवजे की मांग की गई है। याची अधिवक्ता के के राय के मुताबिक अगले एक हफ्ते में मामले की सुनवाई हो सकती है।