बकाया जमा करायें वरना कुर्क होगी सम्पत्ति

रामपुर/उत्तर प्रदेश/संवाददाता आफाक अहमद खान:–सहकारी समितियों एवं उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा कृषकों को रियायती दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और समय से जमा करने वाले कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनः ऋण की सुविधा भी दी जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि बकाये/ऋण की वसूली समय से होती रहे, जो न केवल संस्था हित में है वरन कृषक हित में भी है।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता गणेश गुप्ता ने बताया कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के 01 लाख रुपए से अधिक वाले बकायेदार 3028 हैं जिनपर लगभग 80 करोड़ रूपये बकाया है। इसी प्रकार सहकारी समितियों के 1 लाख रुपए से अधिक वाले बकायेदार कुल 1147 हैं इन बकायेदारों पर 20.35 करोड़ धनराशि बकाये की श्रेणी में है। इस पूरी बकाये की वसूली हेतु तहसील स्तर पर टीमें गठित की गयी है जिसमें तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी, बैंक के शाखा प्रबन्धक, सम्बन्धित सचिव एवं सहकारी अमीन सम्मिलित हैं। ये सभी गांव-गांव जाकर बकायेदारों से वसूली का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी बकायेदारों से वसूली हेतु कई बार पत्राचार किया गया है इसके बावजूद भी इन बकायेदारों द्वारा अपना ऋण जमा नही किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बकायेदार यदि अपनी बकाया धनराशि समय से जमा कर देतें है तो सम्बन्धित समिति से मात्र 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर ही पुनः ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बकाया की धनराशि जमा न होने से सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक को आर्थिक क्षति हो रही है जिसके क्रम में जनपद की सभी तहसीलों में 1 लाख रुपए से अधिक वाले बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
1 लाख रूपए से अधिक वाले बकायेदार को बकाया जमा करने हेतु कुर्की की नोटिस दी गयी है। 15 दिन में यदि धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा नियमावली 1968 की तहत सम्बन्धित बकायेदार की सम्पत्ति कुर्क करते हुये नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।