June 23, 2025

किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत मिलेगी 30+30 % की सब्सिडी

 किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत मिलेगी 30+30 % की सब्सिडी

किसानों को मिलेगी पम्प व अन्य उपकरणों के लिए सौगात

मैनपुरी: – उप कृषि निदेशक डी.वी. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना वर्ष 2022-23 में क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रदेश स्तर से पंजीकृत कृषकों के आनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उन्होने बताया कि 02 एच.पी.डी.सी., ए.सी. हेतु क्रमशः रू 57810, रू. 58853, रू. 59171, 03 एच.पी.डी.सी., ए.सी. हेतु रू.77806, रू. 77384, 05 एच.पी. ए.सी. हेतुं रू109255, 7.5 एच.पी.ए.सी. हेतुं रू. 148850 एवं 10 एच.पी.ए.सी. हेतु रू 185722 मात्र कृषक अंश की धनराशि है। सोलर पम्प पर 30 प्रतिशत् केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत् राज्यांश कुल 60 प्रतिशत अनुदान है तथा 40 प्रतिशत् कृषक अंश के रूप में स्वयं वहन किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक के पास स्वयं का क्रियाशील उपयुक्त जल स्तर की बोंरिग होना आवश्यक है।

02 एच.पी. सोलर पम्प हेतु 4 इंच, 03 से 05 एच.पी. सोलर पम्प हेतु 06 इंच एवं 7.5 से 10 एच.पी. सोलर पम्प हेतु 08 इंच व्यास का क्रिया शील बोरिंग होना अति आवश्यक है, कृषक किसी भी कार्य दिवस में कायार्लय उप कृषि निदेशकट्रान्सपोटर् नगर अथवा अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भण्डार पर सम्पकर् स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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