अवैध खनन पर होगी सख्त कार्यवाही, अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों को किया गया तैनात

बालू पट्टा धारक की यदि अवैध खनन में संलिप्तता पाई जाती है तो होगी सख्त कार्यवाही, पट्टा निरस्तीकरण की होगी कारवाई
उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी पुलिस सहित खान अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में करेंगे घाटों का औचक निरिक्षण
झांसी/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता सुनील जैन)– अधिकारियों को देनी होगी समय से रिपोर्ट, ससमय रिपोर्ट प्राप्त ना होने पर प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने जनपद में यदा-कदा अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन कि उच्च प्राथमिकता है कि जनपद में अवैध खनन को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अथक प्रयास के बावजूद यदाकदा नियम विरुद्ध खनन की सूचना जनपद के कतिपय क्षेत्रों से आती रहती हैं। तत्क्रम में अवैध खनन को पूर्णतः रोकने हेतु क्षेत्र में तैनात अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से औचक निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।
अतः उक्त के सन्दर्भ में जनपद में बालू खनन के वर्तमान में चल रहे 19 पट्टों एवं बालू के अन्य संभावित क्षेत्रों के औचक निरीक्षण हेतु उप जिलाधिकारी क्षेत्र अधिकारी पुलिस एवं जिला थाना अधिकारी की संयुक्त टीम बनाते हुए एवं निरीक्षण की एक समयावधि निर्धारित करते हुए निर्देशित किया कि टीम के सदस्य आपस में समन्वय करते हुए उस समयावधि में कम से कम एक दिन सम्बन्धित क्षेत्र के अलग-अलग बालू घाटों अथवा बालू खनन के अन्य सम्बन्धित जगहों का औचक निरीक्षण करेंगे एवं अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए उसकी लिखित आख्या निरीक्षण के संबंधित सप्ताह के शनिवार शाम 07:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय को निश्चित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने जनपद में बालू खनन के वर्तमान में चल रहे 19 पट्टाधारकों को ताकीद करते हुए कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान अवैध खनन में किसी भी प्रकार से आप की संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए पट्टा निरस्तीकरण की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, इसी क्रम में उन्होंने समस्त पट्टा धारकों को सुझाव दिया कि अपने खनन क्षेत्र में ही खनन किया जाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने तहसील गरौठा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी गरौठा, क्षेत्राधिकारी पुलिस, गरौठ, जिला खान अधिकारी की टीम गठित करते हुए प्रत्येक माह का प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बेहतर में बालू पट्टा धारक का नाम मै० के.सी. कन्स्ट्रशन, प्रो. श्री कालीचरन पुत्र श्री जयसिंह निवासी ग्राम सिमरधा, तहसील व जनपद झाँसी। ग्राम पंचायत खरवांच-बालू पट्टा धारक का नाम मै० भरोसा सरकार कन्स्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स प्रो. दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद निवासी ग्राम भरोसा, तहसील मोंठ जिला झाँसी ।
श्री छोटेलाल पुत्र श्री परमलाल निवासी 24 खरवांच, कचीर, तहसील गरौठा, जिला झाँसी।
ग्राम पंचायत धमनौड़ श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी एच. आई.जी.-ए /135 आशियाना प्रथम, जिला मुरादाबाद। ग्राम पंचायत देवरी
मै० शिवा कॉरपोरेशन (इण्डिया) लि. निदेशक आशू सिंह पुत्र श्री मघन सिंह भाटी 45 पश्चिम, निवासी बिहार वैशाली जयपुर राजस्थान।
ग्राम पंचायत कुडरी श्रीमती दीप्ती गुप्ता पत्नी श्री कपिल रेजा निवासी सर्व नगर सी.पी. मिशन कम्पाउण्ड, झाँसी।ग्राम पंचायत एरच श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी 944, सिविल लाइन, झाँसी।
ग्राम पंचायत खमा में श्री देवकी नन्दन, श्री प्रेमनाराण पुत्रगण श्री गोरेलाल व श्री बद्री, श्री देशराज पुत्रगण श्री मोतीलाल निवासीगण खमा तहसील गरौठा, जिला झाँसी ।
ग्राम पंचायत मोतीकटरा श्री रामहेत पुत्र श्री कुट्टी निवासी मोतीकटरा तहसील गरौठा जनपद झाँसी व श्री अवनीश सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह निवासी स्टेशन रोड, मऊरानीपुर जनपद झाँसी। श्री महीपत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह निवासी ग्राम मोतीकटरा, तहसील गरौठा, जिला झाँसी । ग्राम पंचायत कचीर श्री सटोले पुत्र श्री कचीर नेकसाई निवासी ग्राम व पोस्ट कचीर तहसील गरौठा जनपद झॉसी । ग्राम पंचायत दुरखुरु में श्री ग्याप्रसाद पुत्र श्री बाबू निवासी ग्राम दुरखुरू तहसील गरौठा जनपद झाँसी,का समय अंतराल में निरीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करें ससमय रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर माना जाएगा कि आप अवैध खनन को रोकने हेतु सकारात्मक सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसका प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा।
इसी क्रम में जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने तहसील टहरौली में उप जिलाधिकारी, टहरौली, क्षेत्राधिकारी पुलिस टहरौली, वरिष्ठ खान सर्वेक्षक को जांच हेतु नामित किया और निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत कल्यानपुरा स्टेट श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री शिवपाल सिंह राजपूत निवासी वार्ड क. 02 गणेश कॉलोनी निकट बस स्टैण्ड बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन।
ग्राम पंचायत कलौथरा में मै0 आर. एस. माइन एण्ड मिनरल्स प्रो० श्री सुमित सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी 1184 शिवाजी नगर तहसील जनपद झाँसी, का समय औचक निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तहसील मोंठ में उप जिलाधिकारी, मोंठ, क्षेत्राधिकारी पुलिस, मोंठ, एवं जिला खान अधिकारी की टीम गठित कर निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत परैछा मै०आर.जी. कन्स्ट्रक्शन श्री धूमन सिंह पुत्र श्री भागीरथ निवासी ग्राम वसोवई तहसील मोठ जनपद झॉसी। ग्राम पंचायत सलेमापुर
मै० शुभ कन्स्ट्रक्शन श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र निवासी 168/19 कुमार म.न. नोनिया मोहाल, कटरा जनपद बांदा।
ग्राम पंचायत सौजना श्री प्रियंका सेठ पत्नी श्री सौरभ गुप्ता निवासी 905 चन्द्र बिहार कॉलोनी तहसील व जनपद झॉसी, का प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में निरीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करें सर समय रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर अवैध खनन को रोकने हेतु सकारात्मक सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने तहसील मऊरानीपुर में उप जिलाधिकारी, मऊरानीपुर, क्षेत्राधिकारी पुलिस मऊरानीपुर एवं वरिष्ठ खान सर्वेक्षक, झॉसी को निरीक्षण हेतु नामित किया। ग्राम पंचायत धवाकर / सितौरा श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री मनोहर लाल मोहल्ला तहसील राजपूत निवासी परवारीपुरा मऊरानीपुर जनपद झॉसी। ग्राम पंचायत खकौरा श्रीमती रतना जादौन पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह , जादौन निवासी ई 7 एम 708 अटेरा कालोनी भोपाल, के पट्टों का प्रत्येक माह का द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह में निरीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
तहसील सदर में वर्तमान में बालू पट्टा नहीं है अतः शिकायत के आधार पर या आवश्यकतानुसार उपजिलाधिकारी सदर क्षेत्राधिकारी सदर/नगर अपने-अपने क्षेत्र में तथा वरिष्ठ खान सर्वेक्षक अधिकारी समय अंतराल में निरीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने ताकीद करते हुए कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनपद में अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही करते हुए अवैध खनन को रोका जाए,दिये गये समय अन्तराल में निरीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करें। ससमय रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर माना जायेगा कि आप अवैध खनन को रोकने हेतु सकारात्मक सहयोग नहीं कर रहे हैं एवं इसका “प्रतिकूल” संज्ञान लिया जायेगा।