August 14, 2025

गिरोह बंद अधिनियम के तहत समाज विरोधी कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को थाना पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया

 गिरोह बंद अधिनियम के तहत समाज विरोधी कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को थाना पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया

झांसी/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता सुल्तान आब्दी)–आपको बता दें कि मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना कटेरा के ग्राम मगरवारा में आज थाना प्रभारी कौशल किशोर मिश्रा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम 1986 की धारा 14 1 के तहत मोनिका कबूतरा पत्नि आदेश कबूतरा की 0.352 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई। यह कार्यवाही मौजा मगरवारा में थाना पुलिस कटेरा के द्वारा की गई। पुलिस ने डुग्गी पिटवा कर कार्रवाई को अंजाम दिया।

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