महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–थाना कोतवाली नगर महोबा के ग्राम भटेवर निवासी अभियुक्त साहिल उर्फ गब्बू पुत्र प्रहलाद ठाकुर उम्र करीब 25 वर्ष के द्वारा 06 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2023 को थाना कोतवाली महोबा में मु.अ.सं.- 17/2023 धारा 363/376AB/506 भादवि व 6 पाक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त को दिनांक 09.01.2023 को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, दिनांक 13.01.2023 को पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित किया गया। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.01.2023 को अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप तय करते हुये दिनांक 20.01.2023 से मां0 न्यायालय में सुनवाई प्रारम्भ हुयी, मॉनीटरिंग सेल महोबा द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके तहत अभियोग पंजीकरण के उपरान्त कुल 34 दिवस के अन्दर ही दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त उपरोक्त सहिल उर्फ गब्बू को दोष सिद्ध पाये जाने पर दिनांक 10.02.2023 को मां0 अपर सत्र न्यायाधीश(विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट) द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा मां0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने वाले थाना कोतवाली महोबा में नियुक्त पैरोकार मुख्य आरक्षी मनोज कुमार मिश्रा को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी है। जनपद महोबा में घटित महिला एवं बाल अपराधों की समीक्षा स्वयं पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा बेहद गम्भीरता से की जा रही है जिसके क्रम में महोबा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जा रही है, जिसके तहत ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध मां0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सख्त से सख्त सजा दिलाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
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