गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी लगभग 13 लाख, 32 हजार रुपये की सम्पत्ति को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।


महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुलपहाड़ व प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर के नेतृत्व में गठित की गयी संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान के तहत मय पुलिस बल के साथ माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोबा महोदय के आदेश वाद संख्या 731/22 के अनुपालन में मु०अ०स० 208/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा से संबंधित अभियुक्त सुखराम पुत्र जमुना प्रसाद राजपूत निवासी अकोनी थाना अजनर महोबा के द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित की गई अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मोहल्ला जुगियाना वार्ड नंबर 10 कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर में स्थित 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्लाट में स्थित दो मंजिला मकान जिसकी कुल कीमत 13,32,000 (तेरह लाख बत्तीस हजार रुपए) है को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद राठ जनपद हमीरपुर व नायब तहसीलदार राठ जनपद हमीरपुर की उपस्थिति में मकान के मुख्य दरवाजा पर ताला लगाकर सील मुहर कर नियमानुसार मकान को कुर्क किया गया व दरवाजा पर बाद संख्या अंकित किया गया ।
