June 23, 2025

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विरुद्ध संचालित हो रही मीट शॉप के संचालकों पर होगी कार्यवाही, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अभियान चलाने के लिए निर्देश।

 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विरुद्ध संचालित हो रही मीट शॉप के संचालकों पर होगी कार्यवाही, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अभियान चलाने के लिए निर्देश।

रामपुर/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता आफाक अहमद खान)–जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिकारी एवं सभी अधिशासी अधिकारियों को जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत मीट बिक्री को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुचारु कराने के लिए व्यापक रूप से निर्देशित किया गया है।


वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मीट की दुकानें संचालित हैं और कुछ दुकानदारों द्वारा बिना लाईसेन्स के ही मीट का विक्रय खुले में करने की सूचनाएं भी मिल रही हैं इसके साथ साथ जिन दुकादारों द्वारा लाईसेन्स प्राप्त किये गये हैं उनके द्वारा भी मीट को खुले में बेचा जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्राविधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र के कुछ मुख्य मार्गों पर स्थापित रेस्टोरेन्टों द्वारा भी पके हुए मीट का विक्रय खुले में स्टाल लगाकर किया जा रहा है, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है जिस कारण राहगीरों को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से कतई उचित नहीं है।


उन्होंने निर्देशित किया है कि नगर क्षेत्र में स्थापित समस्त मीट शाप, मीट बिक्री करने वाले रेस्टोरेन्ट तथा ऐसी बिना लाईसेन्स संचालित मीट दुकानें, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे लोगों के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से 03 दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
संबंधित अधिकारी इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मीट शाप बिना लाईसेन्स के संचालित नही हओ रही है तथा सभी दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्राविधानों का पालन किया जा रहा है।

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