June 24, 2025

अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सुनाई गयी सजा

 अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सुनाई गयी सजा

महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–जनपद महोबा में कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र के मुढ़ारी गांव निवासी अशोक ने पुलिस को बीते दिनों तहरीर देकर बताया था कि 12 अगस्त 2019 की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से खेत जा रहा था। तभी रास्ते में मोहनलाल के दरवाजे पहुंचने पर उसे रोक लिया। गाली गलौज का विरोध करने पर मोहनलाल व करन ने कुल्हाड़ी और फरसा से हमला बोला। बीच-बचाव करने दौड़े छत्रपाल व पन्नालाल को भी घायल कर दिया। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अशोक की तहरीर पर पुलिस ने मोहनलाल और करन के खिलाफ जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।


अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार पालीवाल ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि दोष‌ सिद्घ होने पर ‌अभियुक्त मोहनलाल व करन को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 18-18 हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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