June 24, 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में वरीयता के अनुसार मिलेगा लाभ।

 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में वरीयता के अनुसार मिलेगा लाभ।

रामपुर/उत्तर प्रदेश:(आफाक अहमद खान)–प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जनपद में संवेदनशील एवं अति कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्रों के लिए वरीयता निर्धारित की गयी है, जिनका निस्तारण योजना की गाइड लाइन के अनुरूप किया जाना है, ताकि विभिन्न कमजोर वर्ग के लोग वंचित न रह जाये।


परियोजना अधिकारी डूडा श्री राजेश कुमार ने बताया कि विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा / निराश्रित एकल महिला आवेदकों को पहली वरीयता, विकलांग / कुष्ठ रोगी आवेदकों को दूसरी वरीयता, ट्रांसजेन्डर आवेदकों को तीसरी वरीयता, अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को चौथी वरीयता, कच्चे घर वाले आवेदक, जिनके निकटतम सम्बन्धियों यथा-पिता / पुत्र व पुत्री, माता / पुत्र व पुत्री में से किसी ने इस योजना अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना में लाभ प्राप्त न किया हो। अन्य ऐसे आवेदन, जो योजना की गाइड लाइन के अनुसार पात्र हैं, उन्हें छठी वरीयता क्रम में रखा गया है।


वरीयता का आधार योजना की गाइड लाइन में महिलाओं और अन्य अति जरूरतमंद लोगोंको सशक्त किये जाने हेतु लाभार्थी चयन में उन्हें प्राथमिकता देना है। योजना की गाइड लाइन काफी व्यापक है। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि जनपद स्तर पर हार्ड बाइण्ड के अतिरिक्त यदि अब कोई आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उनको पृथक से रजिस्टर में अंकित कराया जाएगा। यदि नए आवेदन पत्रों में वरीयता क्रम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन आवेदन पत्रों को हार्ड बाइण्ड किये गये आवेदन पत्रों के साथ सम्मिलित कर डोर-टू-डोर वैलिडेशन कराते हुए वैलिडेशन में पाए गए पात्र आवेदकों को वरीयता क्रम के अनुसार सूचीबद्ध कराते हुए निर्धारित प्रारूप में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे अवशेष के सापेक्ष नई डीपीआर बनाने हेतु निर्णय लिया जा सके।

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