सांप्रदायिक दंगे व आगजनी के मामले में बलरामपुर न्यायालय ने 41 लोगों को मामले में पाया दोषी

बलरामपुर/उत्तर प्रदेश:(गुलाम नबी कुरैशी)–बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में 26 मार्च 2005 को हुए सांप्रदायिक दंगे व आगजनी के मामले में आज बलरामपुर न्यायालय ने 41 लोगों को मामले में दोषी पाया है। इनमें 36 अभियुक्त आज हाजिर अदालत थे। जिन्हें न्यायालय के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल रवाना कर दिया गया है। जबकि 18 को दोषमुक्त कर दिया है। पूरे मामले में न्यायालय ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना के मुताबिक 26 मार्च 2005 को उतरौला क्षेत्र में होली के जुलूस निकलने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा आगजनी हुई थी जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों पर 147 148 149 307 427 336 436 353 व 395 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पूरे मामले में पुलिस द्वारा 65 अभियुक्तों को नामित करते हुए चार्जशीट न्यायालय पर फाइल की गई थी। आज 17 साल बाद एडीजे कोर्ट द्वारा मामले में 41 लोगों को दोषी पाया है जिनमें 36 अभियुक्त हाज़िर अदालत आए हुए थे जिन्हें न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया गया है। जेल भेजे गए अभियुक्तों में उतरौला के दो पूर्व चेयरमैन अमरनाथ गुप्ता और अनूप गुप्ता भी शामिल हैं। मामले में 31 अक्टूबर 2022 को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी।