June 24, 2025

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोई 7 वर्ष की सजा

 किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोई 7 वर्ष की सजा

महोबा/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता इसराईल कुरैशी)–जनपद महोबा में थाना श्रीनगर के एक गांव निवासी बेवा महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 सितंबर 2017 की सुबह करीब दस बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री सूरा चौकी सब्जी लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक उसके घर वापस न लौटने पर गांव और रिश्तेदारियों में खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तब महिला ने दिल्ली में रह रहे पुत्रों को इसकी जानकारी दी। बाद में जानकारी होने पर महोबा में रह रही उसकी एक अन्य पुत्री ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग किशोरी को बाइक से ले जाते हुए दिखे थे। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने मामले में जग्गा उर्फ रामप्रकाश व राकेश पाल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पीड़िता बरामद हुई और बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता ने बयान दिए कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया था। महोबा में एकांत स्थान पर बने कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया, फिर समोसा खिलाया। जिसे खाकर दो दिन तक उसे होश नहीं आया। जब उसे होश आया ता हैदराबाद में एक कमरे में थी।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन ‌कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त जग्गा उर्फ रामप्रकाश को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अ‌तिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी जबकि राकेश पाल को दोष मुक्त किया गया।

PUBLISH BY KTH NEWS NETWORK

https://kuchtohai.in