शॉपिंग मॉल ‘वी मार्ट’ पर जुर्माना

कैरी बैग चार्ज लेना पड़ा महंगा
सुलतानपुर ।मॉल में उपभोक्ताओ से हो रही लूट पर अब तक सब ख़ामोशी से उनकी हर बातो को मान लिया करते थे लेकिन जनपद सुलतानपुर के एक उपभोक्ता ने जागरूकता दिखाई और उसे न्याय मिला।
सुल्तानपुर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वी मार्ट पर कैरी बैग के एवज़ में लिये गये चार्ज पर जुर्माना लगाया है। बरियौना निवासी राम सुंदर यादव से वी मार्ट की सिविल लाइन ब्रांच ने कैरी बैग की एवज में ७ रुपए चार्ज किए थे।
अब साढ़े तीन हजार रुपये हर्जा-खर्चा व ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी उपभोक्ता को कैरी बैग की रकम।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्य अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव ने की थी आयोग में पीड़ित के पक्ष में मुकदमे की पैरवी।